GOOD NEWS: नर्सों के वेतन और सेवा शर्त पर सरकार बनाएगी नियमावली...शोषण करने वालों के खिलाफ उठाएगी कड़े कदम
रांची स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवम परिवार कल्याण विभाग झारखंड ने निजी अस्पतालों में काम करने वालो नर्सों की बेहतर सुविधा और वेतन की दिशा में पहल की है। विभाग के संयुक्त सचिव चंदन कुमार ने कहा की निजी क्षेत्र के नर्सिंग होम, अस्पतालों में कार्य करने वाले नर्सों के वेतन एवम अन्य सुविधा, सेवा शर्त का निर्धारण किया जाएगा। इस संबंध में भारत सरकार की तरफ से भी दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। जिसके आलोक में राज्य में भी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
लगातार मिल रही थी शिकायत
प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम में काम करने वाले नर्स के शोषण की शिकायत लगातार आए दिन मिल रही थी। नर्सों का कहना था की उनसे राय समय से अधिक देर तक काम लेने, न्यूनतम वेतन , और सुविधा भी नहीं दी जाती है। जिससे काम करने वाले नर्सों में काफी रोष था।
15 दिसंबर तक दे सकते हैं आपत्ति
नर्सों के वेतन, सेवा शर्त के निर्धारण से संबंधित संकल्प विभाग की वेबसाइट www.Jharkhand.gov.in/health पर उपलब्ध है। निजी क्षेत्र के नर्सिंग होम, अस्पतालों संबंधित व्यक्ति से विभाग ने अपील करते हुए कहा है कि वह इस संकल्प का अध्ययन करें और इस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति दवाइयां सुझाव व 15 दिसंबर 2022 तक विभाग के पास दर्ज करा सकते हैं विभागीय मेल hlthdept.fdi @gmil.com के जरिए भी भेजा जा सकता है।
सिर्फ नर्स नहीं सारे पारा मेडिकल की सुविधा पर हो बात
ऐसा नहीं है कि अस्पतालों में सिर्फ नर्स का ही शोषण हो रहा है बल्कि अन्य पारा मेडिकल कर्मियों जैसे फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, x-ray टेक्निशियन एवं अन्य सभी पारा मेडिकल कर्मी अस्पताल प्रबंधन के शोषण के शिकार होते हैं। विभाग के द्वारा सिर्फ नर्स की बात सामने आने पर अन्य स्टाफ भी अपनी सेवा शर्त में सुधार की मांग कर रहें हैं। पूर्व में भी मानवाधिकार आयोग ने एक आदेश जारी कर कहा था की पद के अनुरूप ही कर्मियों से कार्य लेने की बाध्यता निर्धारित होनी चाहिए।जबकि प्रायः ऐसा देखा जाता है की निजी अस्पतालों के कर्मी से सभी तरही काम के लिए दबाव बनाया जाता है। साथ ही वेतन के मुद्दे पर वास्तविक रूप में कम दे कर अधिक वेतन दिखाया जाता है।