गाइडलाइन जारी : आत्महत्या मामले में भी मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को मिलेगी अनुकंपा पर नौकरी

रांची। राज्य में आत्महत्या के मामले में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकंपा पर नियुक्ति के संबंध में गाइडलाइन जारी किया गया है। कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि आत्महत्या संबंधित मामलों में भी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को प्रभावी नियम एवं शर्तों के अनुसार दिया जा सकता है। दरअसल आत्महत्या के मामले में मृत सरकारी सेवक के आश्रित का अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के दावे के संबंध में विभिन्न जिलों से लगातार कई पर पत्राचार किया जा रहा है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का अनुमान्य है अथवा नहीं। कार्मिक विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है ।

कार्मिक विभाग ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त व उपायुक्त को पत्र लिखा है विभाग की ओर से इस संबंध में कहा गया है कि सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित विभागीय सर्कुलर 1 दिसंबर 2015 से ही जारी है। इसके आलोक में अब तक कार्रवाई भी की जाती है। वही कार्मिक विभाग ने आत्महत्या के मामलों में भी स्पष्ट की है।

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