कैबिनेट के 30 फैसले: संविदा नियुक्ति, पेंशन निधि, HRA में बढ़ोत्तरी, पुलिस भर्ती सहित सभी बड़े फैसले पढ़िये बस एक क्लिक में

रांची। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आज कैबिनेट में कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों और मंत्रियों तक को बड़ी सौगात मिली है। आईये देखते हैं क्या हैं वो फैसले...


कैबिनेट के अन्य फैसले


• सरकारी सेवकों को अनुमान्य मकान भाड़ा भत्ता पहले से बढ़ गया है। एक्स श्रेणी के शहरों में एचआरए 27 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत, वाई श्रेणी के शहरों में 18 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत और जेड श्रेणी के शहरों में 9 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत करने की अनुमति प्रदान की गई है।

• मंत्रियों को 60 हजार रुपये तक मोबाइल हैंडसेट दिए जाएंगे और इन्हें रिचार्ज करने के लिए हर माह तीन हजार रुपये की सुविधा मिलेगी। यही लाभ वरीय आइएएस अधिकारियों को भी मिलेगा। अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को 45 हजार रुपये तक के हैंड सेट देने का प्रविधान किया गया है। इसके साथ ही सभी सरकारी सेवकों को देय भत्तों में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।

• मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत दस तरह के यात्रियों को मुफ्त में यात्रा का लाभ दिया मिलेगा। इन यात्रियों के लिए पहचान पत्र, स्मार्ट कार्ड निर्गत करने के लिए राज्य सरकार ने परिवहन विभाग को निर्देशित कर दिया है।

• - एक थाना और तीन ओपी का सृजन : गढ़वा में बड़गढ़ थाना, बड़कागांव में सिकरी पुलिस ओपी, गोंदलपुरा ओपी, केरेडारी में पगाढ़ ओपी का सृजन किया गया है।

• - श्रावणी मेला-2024 के लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दिनांक-20.07.2024 से दिनांक-19.08.2024 तक 27 (सत्ताईस) अस्थायी मेला ओपी एवं 17 (सत्रह) अस्थायी यातायात ओपी के गठन की स्वीकृति दी गई।

• - एनपीएस टीयर एके में पेंशन निधि और निवेश पैटर्न में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

• - शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, हजारीबाग अन्तर्गत नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।

• - पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के साथ नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।

• - राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली, 2024 की स्वीकृति दी गई।

• - झारखंड के 132 केवी एवं इससे अधिक के ग्रिड सब-स्टेशनों एवं संचरण लाईन में ओपीजीडब्ल्यू आधारित परियोजना (संचार प्रणाली) स्थापित करने हेतु 10 प्रतिशत तक की अनुमान्य अधिसीमा के अन्तर्गत निविदा निस्तारण की स्वीकृति दी गई।

• - स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड के नियंत्रणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के भवनों के नियमित एवं आवधिक रख-रखाव, संचालन, प्रबंधन तथा मरम्मति हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन तथा अनुरक्षण योजना की स्वीकृति दी गई।

• - पलामू जिला के पंडवा एवं नावा बाजार अंचल अन्तर्गत अवस्थित राजहारा नार्थ (सेन्ट्रल एवं इर्स्टन) कोल माइंस के 116.80 हे. क्षेत्र पर मेसर्स फेयर माईन कार्बन्स प्रा.लि. के पक्ष में कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।
























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