झारखंड: 11 पुलिसकर्मियों की शहादत मामले में चारों आरोपी बरी, झारखंड पुलिस व सीआरपीएफ के जवान हुए थे शहीद

High Court News: 11 पुलिसकर्मियों की शहादत मामले में आरोपी चार आरोपियों को हाईकोर्ट ने बरी करने का आदेश दिया है। यह घटना सेन्हा थाना क्षेत्र के धरधरिया में 3 मई 2011 को हुई थी। लोहरदगा में बम विस्फोट से 11 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई थी। हत्या करने के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे चार लोगों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इन सभी को बरी कर दिया।

इस घटना में नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर बम की चपेट में आकर झारखंड पुलिस ओर सीआरपीएफ के 11 जवान शहीद हो गए थे। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आरके मुखोपाध्याय और जस्टिस पीके श्रीवास्तव की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ऐसा साक्ष्य पेश करने में असफल रही, जिससे आरोपियों पर दोष साबित हो सके। गवाहों के बयान भी उन्हें दोषी साबित करने में नाकाम रहे।

कोर्ट ने इसलिए सुधवा असुर, सुना खेरवार, पूरन गंझू और अक्षय खेरवार को बरी किया जाता है। आपको बता दें कि 11 पुलिसकर्मियों की शहादत के साथ ही 60 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस मामले में सेन्हा थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। लोअर कोर्ट ने 12 अप्रैल 2016 को इन चारों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद इन सजायाफ्ताओं ने लोअर कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

Aditya
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