झारखंड: कांग्रेस नेता की स्कार्पियो को बम से उड़ाया था, चार साल बाद कोर्ट ने सुनायी सजा, कांग्रेस नेता के साथ बॉडीगार्ड की भी...

Jharkhand News: कांग्रेस नेता हत्या मामले में कोर्ट सजा सुनायी है। 13 फरवरी 2018 को हुए हत्याकांड के करीब साढ़े चार साल बाद कोर्ट ने ये सजा सुनायी है। दरअसल कोडरमा के पूर्व जिलाध्यक्ष शंकर यादव और उनके बॉडीगार्ड कृष्णा यादव की स्कार्पियो को बम से उड़ा दिया गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की अदालत ने इस मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

कोर्ट ने मुख्य आरोपी मुनेश यादव (पिता नाथो यादव, भटबिगहा, चौपारण, हजारीबाग) को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दो वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं अन्य आरोपियों में रामदेव यादव और नरेश यादव को भी दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

जुर्माने की राशि नहीं देने पर इन्हें भी एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा मुख्य आरोपी मुनेश के भाई पवन यादव को दोषी पाते हुए 25 वर्ष सश्रम कारावास और 25 हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हालांकि परिजनों का कहना था कि इस मामले में आरोपियों को फांसी की सजा सुनायी जानी चाहिये थे, लेकिन वो कोर्ट से फैसले का सम्मान करते हैं।

दरअसल मृतक शंकर यादव की पत्नी झुमरी कोडरमा निवासी हेमलता देवी की शिकायत पर मामला चंदवारा थाने में दर्ज किया गया था। 13 फरवरी 2018 को शंकर यादव की स्कार्पियो को उस समय बम लगाकर उड़ा दिया गया था। घटना के वक्त वो अपनी पत्थर खदान की ओर से लौट रहे थे। चंदवारा थाना क्षेत्र के ढाब थाम के पास आरोपियों ने पूरे सुनियोजित तरीके से एक्सप्लोसिव ऑटो में रख कर स्कॉर्पियो के पास आने के तुरंत बाद उड़ा दिया था।

घटना में शंकर यादव के साथ ही उनके अंगरक्षक कृष्णा यादव की मौत हो गयी थी, जबकि चालक धर्मेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गया था। अदालत में अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक एंजेलिना वारला और अधिवक्ता सुरेश यादव ने किया. इस दौरान सभी 32 गवाहों का परीक्षण कराया गया. लोक अभियोजक ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से सभी अभियुक्तों को फांसी की सजा देने का आग्रह किया था

Aditya
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