झारखंड शिक्षक भर्ती : 26000 शिक्षक भर्ती परीक्षा रिजल्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नया आदेश

रांची : सुप्रीम कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्तिपरीक्षा का रिजल्ट निकालने की फिलहाल अनुमति राज्य सरकार को नहीं दी है. कोर्ट ने कहा है कि अभी रिजल्ट प्रकाशित करने से कई सफल अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनाकर नोटिस जारी करना पड़ेगा. इससे मामला पेचीदा हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, इसलिए फाइनल सुनवाई के लिए 3 सितंबर की तिथि निर्धारित की जाती है.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल माह में सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार और जेएससीसी को निर्देश दिया था कि वह सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना सहायक आचार्य नियुक्ति का रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सकती है.

मामले में सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से आवेदन देकर सहायक आचार्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील को नहीं सुना. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि सहायक आचार्य का रिजल्ट अभी जारी हो जाएगा तो मामला पेचीदा हो जाएगा. सफल अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनाकर नोटिस जारी करना होगा. वही झारखंड सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 27 अप्रैल को सहायक आचार्य की परीक्षा हो चुकी है जिसमें कई अभ्यर्थी जिसमें प्रार्थी भी शामिल है अपनी परीक्षा दे चुके हैं. परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं होने से दिक्कत हो रही है.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में झारखंड टेट (जेटेट) पास अभ्यर्थी की ओर से सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास और झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास अभ्यर्थी को शामिल करने के खिलाफ एसएलपी दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी एवं न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. यहां बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल माह में आदेश दिया था कि झारखंड सरकार और जेएससीसी सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना सहायक आचार्य नियुक्ति का रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सकती है. क्योंकि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लंबित है इसलिए मामले के लंबित रहने तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं की जाए.p

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