जानिये क्या है NPS-Vatsalya? बजट में हुआ बड़ा ऐलान, माता-पिता कर सकेंगे अपने बच्चों के लिए पेंशन का जुगाड़, जानिये कैसे, पढें डिटेल

NPS Vatsalya Scheme: आज बजट में एक बड़ी योजना का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। नाबालिगों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS वात्सल्या) की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना के बारे में बताया कि यह स्कीम बच्चे के 18 साल के हो जाने पर सामान्य NPS में बदल दी जाएगी। माता-पिता अब अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक पेंशन योजना बना सकते हैं। NPS वात्सल्या योजना के तहत माता-पिता और अभिभावक योगदान कर सकते हैं, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके।

वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक मददगार पेंशन योजना है। एनपीएस की मदद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी एक निश्चित आमदनी आपके खाते में आती है। इस योजना के तहत आपको लंबी अवधि तक निवेश करना होता है। अब आप इस योजना के तहत अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर भी निवेश कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने इस अतिरिक्त योजना को ‘एनपीएस-वात्सल्य’ नाम दिया है। केंद्रीय वि्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान इस योजना की घोषणा की।

जानिये क्या है NPS वात्सल्या योजना

NPS वात्सल्या नाबालिगों के लिए एक योजना है, जिसमें माता-पिता और अभिभावक योगदान कर सकते हैं. इस योजना को बच्चे के 18 साल के होने पर सामान्य NPS में बदल दिया जाएगा. बता दें कि NPS को केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू किया गया था, ताकि व्यक्तियों को पेंशन के रूप में आय प्राप्त हो सके और वे अपनी सेवानिवृत्ति की जरूरतों को पूरा कर सकें. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) NPS को PFRDA अधिनियम, 2013 के तहत नियंत्रित और प्रशासित करता है।

क्या है एनपीएस वात्सल्या योजना?

• एनपीएस वात्सल्या योजना नाबालिगों की एक स्कीम है, जिसमें माता-पिता कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं।

• इस योजना के तहत बच्चे के 18 साल के होने पर सामान्य एनपीएस में बदल दी जाएगी।

• एनपीएस को केंद्र सरकार ने शुरू किया है, ताकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त हो सके।

• पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण एनपीएस को कंट्रोल और प्रशासित करता है।

दो तरह से पैसा निवेश किया जाता है

नेशनल पेंशन स्कीम पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। साल 2009 के बाद प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी शुरू कर दिया गया। इसमें दो तरह से निवेश किया जाता है। पहला टियर-1 और दूसरा टियर-2।

• NPS टियर-1 एक रिटायरमेंट खाता और टियर-2 वॉलंटरी अकाउंट है।

• खाता खुलवाते समय टियर-1 में 500 रुपये और टियर-2 में एक हजार रुपये का निवेश करना होता है।

• हर वित्त वर्ष में योगदान करना जरूरी होता है। एनपीएस में जमा रकम का 60% हिस्सा रिटायरमेंट के समय एकमुश्त निकाला जा सकता है।

• 40 प्रतिशत राशि पेंशन स्कीम में चली जाती है। एनपीएस में निवेश की सीमा नहीं है।

ऑनलाइन NPS खोलने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया

1. आधिकारिक eNPS वेबसाइट (https://enps. nsdl.com/eNPS/NationalPension-System.html) या किसी अधिकृत बैंक या वित्तीय संस्थान की वेबसाइट पर जाएं जो NPS सेवाएं प्रदान करता है.

2. ‘पंजीकरण’ पर क्लिक करें और ‘न्यू रजिस्ट्रेशन’ चुनें.

3. आवेदक को अपना आधार या पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रदान करना होगा.

4. उसे NPS खाता विवरण को बनाए रखने के लिए तीन केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों में से एक को चुनना होगा.

5. OTP वेरिफिकेशन के बाद मांगी गई निजी जानकारी देनी होंगी.

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