झारखंड में अब 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहन नहीं चलेंगे, प्राइवेट को मिलेगी छूट, कैबिनेट का फैसला

रांची। झारखंड में अब 15 साल पुराने सरकारी वाहन नहीं चलेंगे। कैबिनेट ने स्क्रैप (कबाड़) पॉलिरी को झरी झंडी दे दी है। हालांकि, निजी वाहनों को कुछ शर्तों से साथ छूट दी जाएगी। वाहनों को स्क्रैप घोषित करने के लिए परिवहन विभाग ने स्क्रैप पॉलिसी को अंतिम रूप दे दिया है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल गयी है।

कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ ही पुराने वाहनों को सड़कों से हटा दिया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने इस बहुत पहले लागू करने का राज्यों को निर्देश दिया था। इसमें डीजल गाड़ियों की अधिकतम रजिस्ट्रेशन अवधि 10 और पेट्रोल की 15 वर्ष निर्धारित है। स्क्रैप पॉलिसी में 15 साल पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों को स्क्रैप करने की अनिवार्यता कर दी गई है।

हालांकि निजी वाहनों का फिटनेस ठीक है, तो उसे 15 साल के लिए भी चलाया जा सकेगा। री-रजिस्ट्रेशन संभव होगा। निजी वाहन मालिक रजिस्टर्ड यूनिट में वाहनों को स्क्रैप करा सकेंगे। वहां से मिले स्क्रैप सर्टिफिकेट के आधार पर नए वाहनों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50% की छूट ले सकेंगे।


निजी वाहनों का अगर फिटनेस ठीक है तो उनका रि-रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। निजी वाहन मालिक रजिस्टर्ड यूनिटों में वाहनों को स्क्रैप में तब्दील करा सकेंगे और सर्टिफिकेट के आधार पर नये वाहनों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ ले सकेंगे।

Aditya
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