PPF और सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में बदलाव : 1 अक्टूबर से पहले निपटाएं जरूरी काम, नहीं तो बंद हो सकता है अकाउंट
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने हाल ही में छोटे बचत खातों को नियंत्रित करने वाले नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए हैं। नए नियमों का उद्देश्य पुराने खातों के साथ-साथ दादा-दादी के नाम पर रखे गए खातों को भी नियमित करना है। सरकार द्वारा किए गए ये संशोधन अनिवासी भारतीय (एनआरआई) खाताधारकों और सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) के तहत खातों को प्रभावित करेंगे।
पीपीएफ खातों पर पड़ेगा असर
बता दें कि, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट वाले NRI खाताधारकों को वर्तमान में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (POSA) पर लागू दर पर ब्याज मिल रहा है। यह ब्याज दर 30 सितंबर, 2024 तक लागू रहेगी। हालांकि, 1 अक्टूबर, 2024 से इन खातों पर ब्याज दर घटकर 0% हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर NRI खाताधारक अपने PPF अकाउंट को नियमों के अनुसार अपडेट नहीं करते हैं, तो उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इस बदलाव से बचने के लिए, NRI खाताधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खाते की जानकारी समय पर अपडेट कर लें।
पीपीएफ खातों के नए उपदेश
नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, नाबालिगों के नाम पर खोले गए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खातों की ब्याज दर, बच्चे के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (POSA) पर लागू दर पर ही रहेगी। बच्चे के 18 वर्ष का होने के बाद, मानक PPF ब्याज दर लागू होगी, और खाते की परिपक्वता गणना उसी बिंदु से शुरू होगी। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति कई PPF खाते रखता है, तो योजना की ब्याज दर केवल प्राथमिक खाते पर ही लागू होगी। अन्य खातों में जमा की गई कोई भी राशि प्राथमिक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी, और इन अतिरिक्त राशियों पर 0% की ब्याज दर मिलेगी।
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए किए जाएंगे नए नियम लागू
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए भी नए नियम लागू किए जाएंगे। अब दादा-दादी द्वारा माता-पिता के नाम के बिना खोले गए खातों को कानूनी अभिभावकों या जैविक माता-पिता के नाम पर स्थानांतरित करना अनिवार्य होगा। इस पहल का उद्देश्य खातों की पारदर्शिता बढ़ाना और उचित निगरानी सुनिश्चित करना है, ताकि भविष्य में किसी भी संभावित विसंगति को रोका जा सके।