पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका रद्द : कोर्ट ने दिया आदेश, कहा- पुलिस पता लगाए पूजा जैसे और कितने नाम

नई दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को बर्खास्त आइएएस अधिकारी पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया, और इसी के साथ दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि, वह पता लगाए कि क्या अन्य लोगों ने भी बिना पात्रता के ओबीसी और दिव्यांगता कोटा के तहत लाभ उठाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की, कि एक बार नहीं, बार-बार धोखाधड़ी की है। आरोपित ने न केवल यूपीएससी को धोखा दिया है। बल्कि पात्र अभ्यर्थियों (बेंचमार्क दिव्यांगता वाले) के वैध अधिकार भी छीन लिए हैं। सच्चाई का पता लगाने के लिए गहन जांच नहीं की गई तो बड़े पैमाने पर समाज का विश्वास खो जाएगा।

वहीं अदालत ने कहा कि, दिल्ली पुलिस को यह भी जांच करनी चाहिए कि क्या संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अंदर से किसी ने अपने अवैध लक्ष्यों को प्राप्त करने में खेडकर की मदद की थी। उम्मीदवारों और आम जनता की प्रतिष्ठा, निष्पक्षता, पवित्रता और विश्वास को बनाए रखने के लिए भविष्य में इस तरह की घटना का दोहराव रोकने के लिए और यूपीएससी को अपनी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को मजबूत करने की आवश्यकता है। यूपीएससी को उन उम्मीदवारों का पता लगाने के लिए हाल ही में की गई अपनी सिफारिशों पर भी दोबारा गौर करने की जरूरत है। जिन्होंने अवैध रूप से अनुमेय सीमा से अधिक प्रयासों का लाभ उठाया है, या हकदार न होने के बावजूद ओबीसी (नान क्रीमी लेयर) का लाभ प्राप्त किया है या फिर जिन्होंने पात्रता न होने के बावजूद बेंचमार्क दिव्यांगता कोटे का लाभ लिया। बता दें कि, दिल्ली पुलिस ने हाल ही में यूपीएससी द्वारा दायर एक शिकायत पर खेडकर के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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