कांग्रेस और JMM विधायक की गई कुर्सी, दल- बदल रोधी कानून के तहत विस अध्यक्ष ने दो को ठहराया अयोग्य

नई दिल्ली। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने दो विधायकों की विधायकी पर बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक की विधायकी समाप्त करने का आदेश दिया है। दोनों पर दब-बदल रोधी कानून के तहत यह कार्यवाही की गई है।

बता दें कि विधायकी जाने का आदेश 26 जुलाई से प्रभावी होगा। आज से झारखंड विधानसभा के छह दिवसीय मानसून सत्र का आगाज हो रहा है। मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोबिन हेम्ब्रोम और कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल को सदन से अयोग्य ठहराने का आदेश आया।

ज्ञात हो कि हेम्ब्रोम ने राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और झामुमो के आधिकारिक उम्मीदवार विजय हांसदा को चुनौती दी थी। वहीं स्पीकर के फैसले पर लोबिन हेम्ब्रोम ने सवाल उठाये हैं।

उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में फैसले लेने की क्या जरूरत थी? स्पीकर को पारदर्शी और निष्पक्ष होना चाहिए। उन्होंने कहा, "मेरे सामने कई नेताओं ने पार्टी बदली है, लेकिन उन सभी के मामले दो सालों से लंबित है।आखिर मेरी क्या गलती है?"

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