हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनाया फैसला : बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपी जावेद को मिली जमानत

उदयपुर। राजस्थान के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी का साथ देने के आरोपी जावेद को कोर्ट से जमानत मिल गई है। जानकारी के अनुसार, गुरुवार को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए आरोपी जावेद को दो लाख रुपए के जमानत मुचलके व एक लाख की दंडनीय राशि पर सशर्त जमानत दे दी। बता दें कि, कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़े आरोपी जावेद को केन्द्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने गिरफ्तार किया था। जावेद पर आरोप था कि, उसने कन्हैयालाल की हत्या वाले दिन रेकी की थी। मगर NIA साबित नहीं कर पायी कि, जावेद ने रेकी की थी।

क्या था पूरा मामला

बता दें कि, बीते साल राजस्थान विधानसभा चुनाव के वक्त पीएम मोदी ने भी एक रैली में उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र किया था। उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि, वह आतंकियों से सहानुभूति रखने वाली सरकार थी। 28 जून, 2022 को उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की हत्या कर सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल किया गया था। इस मामले में एनआईए ने जांच करते हुए रियाज अत्तारी, गौस मोहम्मद सहित अन्य को गिरफ्तार कर एनआईए अदालत में आरोप पत्र पेश किया था। बता दें कि, इससे पूर्व में आरोपी फरहाद मोहम्मद को भी जमानत मिल चुकी है। वहीं पाक निवासी आरोपी सलमान और अबू इब्राहिम अब भी फरार है।

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