High Court : मां और बेटे की मौत मामले में हाई कोर्ट के लपेटे में MCD, पुलिस को भी लगी लताड़

Delhi High Court: 31 जुलाई को दिल्ली के गाजीपुर इलाके में हुई भारी बारिश के चलते नाले में गिरने से एक महिला और उसके बेटे की मौत हो गई थी. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी. और महिला के परिवार को मुआवजा देने की मांग की गई थी. इसी मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी पर तल्ख टिप्पणी की. एमसीडी के साथ हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी लताड़ लगाई.

मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम एमसीडी के अधिकारियों को निलंबित करना शुरू कर देंगे. कोर्ट ने एमसीडी के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई.

हाई कोर्ट ने लगाई MCD की क्लास, दिल्ली पुलिस भी खुद को नहीं बचा पाई

31 जुलाई को भारी बारिश के चलते नाले में गिरकर महिला और उसके बेटे की मौत मामले में दायर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा एमसीडी को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या आप लोग वाहं गए हैं? आप कर क्या रहे हैं?

अदालत के पूछे जाने पर एमसीडी की ओर से कहा गया कि अक्टूबर जब साइट सौंपी गई थी तब मरम्मत के लिए 20 करोड़ रुपये मिले थे. सड़कों को समतल करने का काम जारी है. एमसीडी ने डीडीए पर आरोप लगाते हुए कहा कि डीडीए ने हमें इसी हालात में साइट सौंपी थी. सीमावर्ती इलाके में बहुत सारा कचरा यूपी इलाके से भी आता है. जून तक सफाई का एक चरण पूरा हो गया थ.

हाई कोर्ट ने कहा- अगर सफाई का आपका यह स्तर है, तो यह बहुत दुखद स्थिति है और आपको काम नहीं करना चाहिए. समस्या यह है कि आप काम कर ही नहीं रहे हैं. आपके किसी बड़े अधिकारी में आपके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है. हमें नहीं लगता कि किसी भी सभ्य समाज में इतनी गंदगी हो सकती है.

हाई कोर्ट ने दिल्ली के नालों की तस्वीरों को देखते हुए कहा कि इन तस्वीरों के बाद हमें नहीं लगता कि आपको कुछ बोलना चाहिए. आपको मांफी तो मांफी मांगनी चाहिए. कोर्ट ने आगे कहा कि एमसीडी हामरे नियंत्रण से बाहर है. इस पर एमसीडी की ओर से कहा गया कि हमारे पास नया कमिश्नर है. इस पर कोर्ट ने कहा कि उस आदमी को तो पहले ही दिन मांफी मांगनी चाहिए.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाी. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने फिर से एमसीडी के दफ्तर से कोई फाइल नहीं जब्त की. दिल्ली पुलिस को स्थिति की कुछ जानकारी है भी या नहीं. कृपया करके एमसीडी और डीडीए की फाइल जब्त करें.

हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि वह 2 दिन में FIR की अनुवादित प्रति के साथ एक उचित विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे.

कोर्ट ने MCD से कहा कि आप उस जगह सफाई करवाएं. अगर सफाई नहीं करवा पा रहे हैं तो उस जगह कम से कम बैरिकेंडिग तो लगा दीजिए.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर नालों की सफाई के साथ एमसीडी को नई तस्वीरों के साथ हाजिर होने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि हम यह नहीं पता कर सकते कि इस मामले में कौन जिम्मेदार है. यह तो पुलिस का काम करे.

Related Articles
Next Story