HC- JPSC पर चला सकती है अवमानना केस : 3 सप्ताह में 7वीं व 10वीं JPSC अभ्यर्थियों का मार्क्स स्टेटमेंट जारी करने का दिया आदेश..

रांची : सातवीं से दसवीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अभ्यर्थियों को मार्क्स स्टेटमेंट, कट ऑफ मार्क्स, आदि जेपीएससी के वेबसाइट पर अपलोड नहीं होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार कोकड़ी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसएन पाठक की कोर्ट ने मामले में लिखित आदेश जारी करते हुए जेपीएससी को कहा है कि 3 सप्ताह में अभ्यर्थियों का मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स category-wise जारी करें अन्यथा कोर्ट स्वत अवमानना का मामला चलाएगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी निर्धारित की है।

बता दें कि पूर्व में 13 दिसंबर को मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने जेपीएससी को सातवीं से दसवीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अभ्यर्थियों का मार्क्स स्टेटमेंट, कट ऑफ मार्क्स 1 सप्ताह के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया था।

क्या है मामला

मामले को लेकर सोनू कुमार रंजन व अन्य की ओर से हाई कोट में रिट याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट बताया कि सातवीं jpsc का मेरिट लिस्ट वर्ष 2022 मई में जारी हो गई है और सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी हो गई है। jpsc में टॉपर, सफल और असफल अभ्यर्थियों को अब तक कट ऑफ मार्क्स, अपने मार्क्स स्टेटमेंट, मॉडल आंसर शीट की कॉपी की छायाप्रति तक नहीं मिली है। प्रार्थी ने मार्क्स स्टेटमेंट जारी करने के लिए jpsc को रिप्रेजेंटेंशन भी दिया था।RTI के तहत अपने कॉपी की छायाप्रति भी मांगी गई थी।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेपीएसस से पूछा कि अभ्यर्थियों का मार्क्स स्टेटमेंट, मॉडल आंसर शीट आदि क्यों नहीं अपलोड किए गए, जबकि रिजल्ट निकले 5से 6 माह बीत चुके हैं।

HPBL Desk
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