झारखंड: नाफरमानी पर हाईकोर्ट नाराज, सीनियर आईएएस को किया तलब, जानें पूरा मामला

Jharkhand  Highcourt News: नाफरमानी पर हाईकोर्ट ने तीखी नाराजगी जताते हुए आईएएस राहुल पुरवार को तलब कियाहै। झारखंड हाईकोट ने आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कोर्ट ने तीखी नाराजगी जतायी।

दरअसल हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष अरुण कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया था कि अरुण कुमार के बकाए राशि का भुगतान किया जाये।

कोर्ट के इस आदेश पारित होने के एक वर्ष बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया. जिसे अदालत ने अवमानना की श्रेणी में माना है। कोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की।

साथ ही राज्य सरकार के वरीय IAS अधिकारी राहुल पुरवार को कोर्ट के समक्ष सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अरुण कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है।

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