झारखंड : सरहुल जुलूस में बिजली बाधित होने पर हाईकोर्ट की फटकार, झारखंड सरकार को 6 दिनों में जवाब देने का निर्देश
High Court reprimanded for power disruption during Sarhul procession, directed Jharkhand government to respond within 6 days

सरहुल जुलूस पर दस घंटे बिजली काटे जाने के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः सज्ञान लिया है.बता दें कि इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की संज्ञान लेते हुए हेमंत सरकार और बिजली विभाग से जवाब मांगा है.
9 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने दोनोंसे यह बताने को कहा है कि किस नियम के तहत जुलूस निकाले जाने पर दस- दस घंटे तक बिजली काटी गई. बिजली काटे जाने के बाद आमजन को जो परेशानी होती है उससे निजात दिलाने के लिए क्या वैक्ल्पिक उपाए किये जाते हैं. इन सभी बिन्दुओं पर अगामी 9 अप्रैल को जवाब तलब करने को कहा गया है.
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि 1 अप्रैल को सरहुल के मौके पर निकाली गई शोभायात्रा को लेकर रांची के कई इलाकों में दोपहर 2 बजे से रात के 11 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित थी.
जिसे लेकर ही अब हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और बिजली विभाग को 9 अप्रैल को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.