हाईकोर्ट : पति की प्रेमिका पर पत्नी नहीं दर्ज करा सकती प्रताड़ना का केस, हाईकोर्ट ने किया प्रेमिका के खिलाफ FIR रद्द, सब इंस्पेक्टर की पत्नी….

High Court: Wife cannot file harassment case against husband's girlfriend, High Court cancels FIR against girlfriend, Sub Inspector's wife....

Jharkhand Highcourt : पत्नी अपने पति की कथित प्रेमिका पर प्रताड़ना का मामला नहीं दर्ज करा सकती। झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने एक मामले में सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पत्नी अपने पति की कथित प्रेमिका पर प्रताड़ना का मामला दर्ज नहीं करा सकती है। प्रताड़ना का मामला सिर्फ पति और उनके रिश्तेदारों पर ही दर्ज कराया जा सकता है, इसलिए कथित प्रेमिका पर दर्ज कराई गई प्राथमिकी को निरस्त किया जाता है।

मामला धनबाद का है, जहां प्रेमिका के खिलाफ FIR दर्ज करायी गयी थी। मामले में हाईकोर्ट की बेंच में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस एके चौधरी ने दोनों पक्षों की दलील को सुना। इस संबंध में आरोपित युवती की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
युवती की ओर से अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने पक्ष रखा।

 

धनबाद जिले में सब इंस्पेक्टर विकास यादव के खिलाफ उनकी पत्नी ने उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। इस मामले में उनकी पत्नी ने विकास यादव के भाई सहित कथित प्रेमिका को भी नामजद अभियुक्त बनाया था। प्राथमिकी को निरस्त करने के लिए आरोपित युवती ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

धनबाद के एक मामले में प्रार्थी पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आईपीसी की धारा 498 (प्रताड़ना) में यह स्पष्ट है कि इसके तहत पति या उसके रिश्तेदारों पर मामला दर्ज कराया जा सकता है, जबकि कथित प्रेमिका महिला की रिश्तेदार नहीं है।

उन्होंने कहा, इसलिए इस मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त किया जाए। पीठ ने प्रार्थी की दलील को स्वीकार करते हुए प्रार्थी को राहत प्रदान करते हुए उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद कर दिया।

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