IAS Puja Singhal: क्या मिल जायेगी निलंबित आईएएस को जमानत ? आज होनी है अहम सुनवाई, जानिये पूजा सिंघल ने सुनवाई में…
IAS Puja Singhal: Will the suspended IAS get bail? Important hearing to be held today, know what Pooja Singhal said in the hearing...

Ias Puja Singhal: निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत पर आज सुनवाई होगी। मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल में जेल अधीक्षक की ओर से ईडी कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। उनकी ओर से बताया गया कि पूजा सिंघल 28 माह से जेल में बंद हैं। पूजा सिंघल ने से ही बंदी पत्र स्वयं लिखकर कोर्ट को भेजा है। जिसमें जमानत के लिए बीएनएस की धारा 479 का हवाला दे दिया है।
आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान ईडी कोर्ट ने मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी थी। पूजा सिंघल की ओर से नए कानून बीएनएस का हवाला देते हुए ईडी कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। जेल की तरफ से भी रिपोर्ट भेज दी गयी है।
लिहाजा आज की सुनवाई पूजा सिंघल का यह दांव कोर्ट में टिक पाता है कि नहीं। इस अधिनियम के तहत कोई आरोपित, जिसका पहला अपराध है और उस धारा में होने वाली अधिकतम सजा का एक तिहाई अंडर ट्रायल में काट चुका है तो वह आरोपित जमानत का हकदार होगा।
आपको बता दें कि पूजा सिंघल पीएमएलए की जिस धारा में आरोपित है उसमें अधिकतम सात साल की सजा का प्रविधान है। इसके अनुसार से वह एक तिहाई सजा काट चुकी है। बता दें कि अगर आरोपित के कारण ट्रायल में देरी हो रही है तो उतनी अवधि घटाने का भी प्रविधान है। ऐसे में अब सबकुछ कोर्ट पर निर्भर करता है।
एक्ट के अनुसार उस बंदी पत्र को जेल अधीक्षक के माध्यम से कोर्ट पहुंचना चाहिए था। लेकिन पूजा सिंघल ने स्वयं लिखकर भेज दिया है। पूजा सिंघल को ईडी टीम ने पूछताछ के दौरान 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। फिलहाल आज सभी की नजर कोर्ट में सुनवाई पर होगी।