IAS पूजा सिंघल मामले में ईडी को हाईकोर्ट से झटका, पोस्टिंग रोकने को लेकर दायर याचिका हुई खारिज

Shock to ED from High Court in IAS Pooja Singhal case, petition filed to stop posting rejected

IAS Puja Singhal : ias पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिल गयी है। खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में फंसी IAS पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी की याचिका हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। दरअसल पोस्टिंग पर रोक लगाने के लिए ईडी ने याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि पोस्टिंग से उनके खिलाफ जांच प्रभावित हो सकती है।



लेकिन हाईकोर्ट ने वाली ईडी की याचिका खारिज कर दी हैं। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दिया हैं। ईडी ने याचिका दाखिल कर कोर्ट से पूजा सिंघल का किसी भी विभाग में पोस्टिंग पर रोक लगाने की मांग किया था। ईडी ने याचिका में कहा था कि पूजा सिंघल का किसी विभाग में पोस्टिंग किए जाने से प्रभावित हो सकती है।

 

आपको बता दें कि ईडी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राज्य सरकार ने पूजा सिंघल के निलंबन वापस ले लिया है।कोर्ट का आदेश से पूर्व राज्य सरकार ने पूजा सिंघल को प्राद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की भी अतिरिक्त पदभार दिया गया है।

 

28 महीनों तक जेल में गुजारने के 7 दिसंबर को कोर्ट से जमानत मिली है। खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में पूजा सिंघल ट्रायल फेस कर रही है। बता दें कि 11 मई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी से पहले 6 मई 2022 को ईडी ने छापेमारी की थी. इस दौरान सीए सुमन कुमार सिंह के ठिकाने से 19.31 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। ईडी की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि पद का दुरुपयोग कर जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकती है।

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