झारखंड: पूर्व अंचल अधिकारी निलंबित, तत्कालीन SDO के खिलाफ होगी विभागीय जांच, जानें क्या है मामला
रांची: राज्य सरकार ने प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी चक्रधरपुर के तत्कालीन अंचल अधिकारी बाल किशोर महतो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनपर जमीन अवैध रूप से नामांतरण करने का आरोप है।
इस मामले में तमाम तथ्य उनके खिलाफ पाए गए हैं। इसके साथ ही उनपर भूमि सुधार न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने का भी आरोप है।
दिसंबर 2022 में उपायुक्त के स्तर से इस मामले में आरोप पत्र तैयार कर भेजा गया था, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में कर दिया गया है।
एसडीओ जीतेंद्र कुमार देव के खिलाफ होगी विभागीय कार्यवाही
एक अन्य मामले में पाकुड़ के तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी जीतेंद्र कुमार देव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन होगा। देव पर नियम विरुद्ध सैरातों की बंदोबस्ती करने का आरोप है। प्राथमिक तौर पर आरोप को प्रमाणित मानते हुए कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
उपायुक्त एवं आयुक्त कार्यालय से उनके विरुद्ध राजस्व हितों की अनदेखी कर व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए सैरातों की बंदोबस्ती का आरोप लगाया गया है। मानकों की अनदेखी कर कार्य आवंटन करने और नियम विरुद्ध भुगतान संबंधी आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही संचालन का निर्णय लिया गया है। कार्मिक विभाग ने इस संदर्भ में संकल्प भी जारी कर दिया है