झारखंड: सगाई में गयी युवती से किया सामूहिक अनाचार, चार साल बाद कोर्ट ने सुनायी दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी
Jharkhand: Gang rape of an engaged girl, after four years the court sentenced two accused to life imprisonment and also fined them.
Court News: गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया है। मामला सिमडेगा का है, जहां चार साल पुराने गैंगरेप केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। एडीजे सह सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो नरंजन सिंह की अदालत ने गंभीर आरोप मानते हुए सामूहिक दुष्कर्म सह पोक्सो मामले में सुनवाई करते हुए दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
जिन दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी गयी है, उसमें मेराज अंसारी उर्फ सोनु खान व अकीब अंसारी शामिल हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 50-50 हजार रुपये का जो जुर्माना लगाया गया है, वो जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी।
घटना के बारे में आपको बता दें कि सिमडेगा जिला के कुरडेग थाना के कांड संख्या 28/2020 दर्ज किया गया था। शिकायत के मुताबिक युवती सगाई के एक कार्यक्रम में गयी हुई थी। सगाई के कार्यक्रम में ही दोनों आरोपी भी पहुंचे थे, इस दौरान आरोपियों ने युवती को बहला फुसला कर सुनसान स्थल पर बुलाया और फिर सामूहिक दुष्कर्म किया।
जिसके बाद मामले में शिकायत की गई और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्त में लिया। अदालत में अभियोजन की ओर से कुल 11 गवाही पेश की गई।अदालत ने साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर आरोपितों को दोषी माना और कठोर सजा दी।