झारखण्ड : इस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला…बाबूलाल मरांडी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बाबूलाल मरांडी सहित भाजपा के 28 नेताओं को बड़ी राहत मिली है। साल 2023 में सचिवालय मार्च के दौरान इन नेताओं पर पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है।
क्या है पूरा मामला
दरअसल साल 2023 में भाजपा की ओर से बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के विरोध में मार्च का आयोजन किया गया था। इसमें पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। वॉटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया और लाठीचार्ज भी किया था। सचिवालय तक मार्च पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी निशिकांत दुबे और राज्य के पार्टी सांसदों के नेतृत्व में शुरू हुआ था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर बलपूर्वक आगे बढ़ने की कोशिश की थी, जिसपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की थी।