अमर बाउरी को हाईकोर्ट का नोटिस, 28 अगस्त को होगी अगली सुनवाई, जानिये क्या है पूरा मामला

Amar Bauri Case: जेपी पटेल की सदस्यता मामले में अमर बाउरी को नोटिस जारी किया गया है। दरअसल 25 जुलाई को स्पीकर ट्रिब्यूनल ने मांडू विधायक रहे जेपी पटेल की सदस्यता को दल-बदल कानून का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था। जिसके बाद जेपी पटेल ने ट्रिब्यूनल के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौत दी।

लोकसभा चुनाव में पार्टी बदल कर हजारीबाग से चुनाव लड़ने वाले जेपी पटेल की सदस्यता को झारखंड विधानसभा के स्पीकर ट्रिब्यूनल ने रद्द कर दिया है।

अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। स्पीकर ट्रिब्यूनल के इस आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। चुनौती की इस याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जेपी पटेल के दल-बदल को लेकर शिकायत करने वाले नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी को हाईकोर्ट ने नोटिस किया है।

अदालत ने उनसे जवाब मांगा है। इसके अतिरिक्त विधानसभा अध्यक्ष को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए जयप्रकाश भाई पटेल की सदस्यता रद्द करने संबंधी फाइल एवं प्रोसीडिंग्स का दस्तावेज मांगा है।

दल-बदल मामले में जेएमएम विधायक लोबिन हेंब्रम की भी सदस्यता चली गई है। उन्होंने भी हाईकोर्ट में चुनौती दी है। तीन दिन पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ में लोबिन के मामले की सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद अदालत ने स्पीकर के ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। वहीं इससे संबंधित दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया। इसकी सुनवाई भी अगस्त के अंतिम सप्ताह में होगी।

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