बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को झारखंड हाईकोर्ट से झटका, 4 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने और पुलिस हिरासत से वारंटी को छुड़ाने के मामले में सजायाफ्ता विधायक ढुल्लू महतो को अगले 4 हफ्ते में निचली अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया। ढुल्लू महतो धनबाद जिले के बाघमारा के भाजपा विधायक हैं। उन्होंने इस केस में झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की है। इसके अलावा उन्होंने हाई कोर्ट में सरेंडर करने में छूट देने की दरख्वास्त की है। कोर्ट ने उनका यह आग्रह खारिज कर दिया है।

हाईकोर्ट ने निचली अदालत से इस केस का रिकॉर्ड भी मांगा है। अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अघोरी अविनाश ने पैरवी की प्रार्थी ढुल्लू महतो का कहना है कि जब तक उनकी क्रिमिनल रिवीजन याचिका झारखंड हाई कोर्ट में पेंडिंग है तब तक उन्हें निचली अदालत में सरेंडर ना करने पड़े उनकी ओर से कहा गया कि 18 माह की सजा में से उनकी ओर से करीब 12 महीने की सजा काट ली गई है।

बता दे कि विधायक ढुल्लू महतो पर वर्ष 2013 में सरकारी कार्य में बाधा डालने पुलिस इंस्पेक्टर आरएन चौधरी की वर्दी फाड़ने और वारंटी राजेश गुप्ता को जबरन छुड़ाने का केस धनबाद के कतरास थाने में दर्ज हुआ था। इस मामले में ट्रायल के बाद धनबाद के अनुमंडल दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने अक्टूबर 2019 को उन्हें 18 महीने की सजा सुनाई थी।

HPBL Desk
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