झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना: 3 से 10 अगस्त तक पंचायत में शिविरों का होगा आयोजन, ऐसे ले सकते है फटाफट लाभ
धनबाद/रांची। महिला आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रतिमाह ₹1000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक माह की 15 तारीख तक सरकार बहनों के एकल लिंक्ड बैंक खाते में राशि क्रेडिट करेगी।
योजना को लेकर सोमवार को उप विकास आयुक्त श्री सादात अनवर की अध्यक्षता में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया।
उप विकास आयुक्त ने कहा कि योजना से लाभुकों को जोड़ने के लिए आगामी 3 से 10 अगस्त तक पंचायत स्तरीय शिविरों का आयोजन होना है। शिविरों के सफल संचालन के लिए सभी जरूरी कार्य समय पर निष्पादित और योजना का व्यापक प्रचार – प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना है। योजना का लाभ लेने से एक भी योग्य महिला नहीं छुटे तथा शिविर सुचारू रूप से चले इसलिए कार्यशाला का आयोजन कर सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएससी मैनेजर को डाटा इंट्री का प्रशिक्षण और उसका डेमो देने, शिविरों में पर्याप्त संख्या में वीएलई की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया है।
वहीं, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा श्री नियाज अहमद ने कहा कि योजना के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क आवेदन पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इसका वितरण, जमा करने एवं स्वीकृति तक की सारी कार्रवाई निःशुल्क होगी। आंगनबाड़ी सहायिका, सेविका अपने – अपने क्षेत्र के घर – घर जाकर 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को चिन्हित कर आवेदन उपलब्ध कराएंगे।
*पंचायत स्तरीय शिविर लगेगा*
लाभुकों को आवेदन जमा करने के लिए पंचायतों में लगने वाले शिविर में आना होगा। आवेदनों को पोर्टल में इंट्री करने के लिए वीएलई रहेंगे। आवेदन के स्वीकृति पदाधिकारी के रूप में अधिकृत बीडीओ/सीओ आवेदनों का सत्यापन तीन दिनों के अंदर करके स्वीकृति प्रदान करेंगे।
*क्या है योजना*
झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना महिला आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए सरकार का एक कारगर कदम है। इसमें 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ₹1000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक माह की 15 तारीख तक सरकार बहनों के एकल लिंक्ड बैंक खाते में राशि क्रेडिट करेगी।
*किसे मिलेगा लाभ*
लाभुकों के लिए पात्रता को सरल रखा गया है। आवेदिका झारखण्ड की निवासी हों उनकी आयु 21 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष से कम हो। आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल (एकल) बैंक खाता हो। जिनका बैंक खाता आधार लिंक्ड नहीं है वे भी योजना का लाभ दिसम्बर – 2024 तक उठा सकतीं हैं। मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड हो। आवेदिका का परिवार झारखण्ड राज्य के अंत्योदय अन्न योजना (पीला राशन कार्ड), पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी राशन कार्ड)/केरोसिन ओइल राशन कार्ड (सफेद राशन कार्ड)/हरा रंग का पृथक राशन कार्ड धारी हो।
बैठक में उप विकास आयुक्त श्री सादात अनवर, निदेशक सामाजिक सुरक्षा श्री नियाज अहमद, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती अनीता कुजूर, अग्रणी जिला प्रबंधक श्री अमित कुमार, सीएससी मैनेजर श्री अंजार हुसैन के अलावा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग के कर्मी इत्यादि मौजूद थे।