झारखंड- फांसी की सजा: रेप और हत्या मामले में हाईकोर्ट ने फांसी की सजा रखी बरकरार, जानिये पूरा मामला…

High court News: झारखंड हाईकोर्ट ने रेप और हत्या के दोषी की फांसी की सजा बरकरार रखी है। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। चार साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में निचली अदालत ने रामचंद्र ठाकुर को फांसी की सजा दी थी। वहीं उसके पिता मधु ठाकुर को उम्र कैद की सजा सुनायी गयी थी। कोर्ट ने मधु ठाकुर को बरी कर दिया है।

डबल बैंच ने अपने फैसले में कहा है कि मासूम की किडनैपिंग, रेप और मर्डर करना एक प्लानिंग के तहत किया गया। ये जघन्य अपराध है। कोर्ट ने निचली कोर्ट के फैसले को सही बतता हुए कहा कि ये घटना रेयररेस्ट ऑफ रेयर है, ऐसे में दी गई फांसी की सजा सही है। पूरा मामला 26 मार्च 2018 का है। गिरिडीह के रामचंद्र ठाकुर ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी।

गिरिडीह कोर्ट ने 22 सितंबर 2019 को उसे फांसी और मधु ठाकुर को उम्र कैद सुनाई थी। दोनों दोषियों ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करके सजा रद्द करने की मांग की थी। जबकि, राज्य सरकार ने फांसी की सजा कायम रखने के लिए याचिका दाखिल की थी।

लेकिन कोर्ट ने फांसी की सजा को बदलने या रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हालांकि प्रार्थी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। हालांकि इस मामले में अभी जानकारी नहीं आयी है कि वो हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगा या नहीं।

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