झारखंड: विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की पूर्व विधायक को मिली हाईकोर्ट से राहत, अब लड़ सकती है चुनाव

Jharkhand Highcourt : …क्या ममता देवी फिर रामगढ़ से चुनाव लड़ेगी? हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गयी है। दरअसल कांग्रेस की पूर्व विधायक ममता देवी की सजा पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। विधानसभा चुनाव आज ऐलान हो रहा है, उससे ठीक पहले ममता देवी के लिए हाईकोर्ट से ये अच्छी खबर आयी है।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद विधानसभा चुनाव लड़ने का ममता देवी का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें की कांग्रेस की पूर्व विधायक ममता देवी पर 2 केस चल रह थे और अब झारखंड हाई कोर्ट ने 2 मामलों में स्टे लगा दिया है। ममता देवी के समर्थकों में इस फैसले से खुशी की लहर दौड़ गयी है। बता दें की ममता देवी ने 2019 में का विधानसभा चुनाव जीतकर रामगढ की विधायक बनीं थीं।

ममता देवी पर क्या था आरोप

रामगढ़ के गोला प्रखंड स्थित आइपीएल फैक्टरी में जमीन अधिग्रहण व मजदूरों की समस्याओं को लेकर 29 अगस्त 2016 को आंदोलन हुआ था. नागरिक चेतना मंच गोला के बैनर तले इनलैंड पावर लिमिटेड के मुख्य गेट के पास सैकड़ों लोग प्रदर्शन कर रहे थे. आंदोलन उग्र होने पर पुलिस को 47 राउंड गोली चलानी पड़ी. इस दौरान दो प्रदर्शनकारियों की मौत हो गयी थी, जबकि आठ घायल हुए थे. इस मामले को लेकर गोला बीडीओ दिनेश कुमार सुरीन ने रजरप्पा थाना में 79-2016 के तहत मामला दर्ज कराया था. इसमें 50 नामजद और 400 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था. विधायक ममता देवी को धारा-148 और 332 में दो साल सश्रम कारावास की भी सजा सुनायी गयी है. जबकि, धारा-333 और धारा-307 में पांच साल की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था

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