झारखंड: शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने JSSC अध्यक्ष को किया तलब, अवमानना का नोटिस जारी कर … जानें पूरा मामला
Jharkhand Highcourt News: शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने JSSC पर तीखी नाराजगी जतायी है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में JSSC अध्यक्ष को सशरीर हाजिर होने को कहा है। दरअसल बता दें कि शिक्षक नियुक्ति को लेकर मीना कुमारी एवं अन्य की ओर से एक याचिका झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल की गयी है। JSSC को 2016 में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्त्ति विज्ञापन का राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी करना था, लेकिन अदालत के आदेश के मुताबिक, ऐसा नहीं किया गया।
इसी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने झारखंड राज्य सेवा आयोग (JSSC) की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए JSSC अध्यक्ष को अवमानना का नोटिस जारी किया है। अदालत ने JSSC के अध्यक्ष से यह पूछा है कि पिछले आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया और क्यों उनके ऊपर अवमानना की कार्रवाई शुरू न की जाए?
इसी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर मीना कुमारी एवं अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा। बता दें कि वर्ष 2016 में JSSC ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर परीक्षा 2016 का मेरिट लिस्ट नहीं निकाला था. सिर्फ स्कोर कार्ड जारी किया गया था। जिसके बाद JSSC ने कहा था कि 10 दिनों में वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी।
इसी मामले को लेकर कोर्ट ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है. अदालत ने JSSC अध्यक्ष को 6 सितंबर (शुक्रवार) को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है. JSSC ने साल 2016 में 17786 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन निकाला था।