झारखंड: लैब टेक्निशियन की नियुक्तियां हुई रद्द, अभ्यर्थी की याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नयी मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति का आदेश

रांची। …आखिरकार रिम्स में हुई लैब टेक्निशियन की नियुक्ति रद्द हो गयी। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए लैब टेक्निशियन की नियुक्ति को रद्द करते हुए तीन महीने के भीतर नयी मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति का आदेश दिया है। इससे पूर्व मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।आपको बता दें कि लैब तकनीशियन के 33 पदों पर नियुक्ति के लिए रिम्स ने वर्ष 2019 में विज्ञापन जारी किया था। वर्ष 2020 में इसका परिणाम जारी किया गया। इसके बाद सभी की नियुक्ति भी कर ली गई थी।

इस मामले में इस संबंध में भुवन भास्कर ने याचिका दाखिल की थी। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाये थे। याचिकाकर्ता ने बताया था कि वर्ष 2019 में लैब तकनीशियन की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला था। विज्ञापन में स्किल टेस्ट लिए जाने का जिक्र नहीं था। बाद में रिम्स ने अपने चहेतों को नियुक्त करने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में ही संशोधित विज्ञापन जारी कर स्किल टेस्ट लेने का प्रविधान शामिल कर दिया।

अदालत ने याचिकाकर्ता को रिम्स प्रबंधन के पास एक आवेदन देने का निर्देश दिया है। रिम्स प्रबंधन को आवेदन मिलने के 12 सप्ताह के अंदर नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। उनकी ओर से साक्षात्कार में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया रद करने का आग्रह किया था। अदालत ने अपने आदेश में रिम्स प्रबंधन को निर्देश दिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार के नाम पर जो स्किल टेस्ट लिया गया है उसे समाप्त कर नई मेरिट लिस्ट बना कर नए तरीके से नियुक्ति करें।

HPBL Desk
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