झारखंड शिक्षक भर्ती : हाईकोर्ट के निर्देश के बाद JSSC ने जारी किया नोटिस, अभ्यर्थी को नोटिस जारी कर कही ये बात, पढ़िये

रांची। सहायक आचार्य भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक के बाद JSSC ने भी नोटिस जारी कर दिया है। शिक्षक दिवस के दिन कोर्ट के निर्देश के बाद आयोग ने संक्षिप्त नोटिस जारी कर कहा है कि बहादूर महतो एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 5 सितंबर 2023 को पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की विभिन्न परीक्षा प्रक्रिया को अगले आदेश तक के लिए स्थगित की जाती है।

गौरतलब है कि 26001 सहायक आचार्य की भर्ती के लिए आयोग के द्वारा ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया 15 सितंबर तक निर्धारित थी। इधर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में इसे लेकर जवाब दाखिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। विभागीय मंत्री आलमगीर आलम के मुताबिक कुछ भी त्रुटियां होगी उसे पर सरकार के अंदर विचार किया जाएगा और न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा।

दरअसल सहायक आचार्य नियुक्ति की वर्ष 2023 में बनी नियमावली में संविदा पर कार्यरत बीआरपी और सीआरपी को 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जबकि पारा शिक्षकों को 50 प्रतिशत आरक्षण दायजा रहा है। इसे लेकर हाईकोर्ट में बीआरपी बहादुर महतो एवं अन्य ने याचिका दाखिल की थी। शिक्षक भर्ती को लेकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी रहा. आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में पारा शिक्षकों के लिए 12868 पद और गैर पारा शिक्षकों के लिए 13133 पद आरक्षित थे. पहली से पांचवी कक्षा तक के लिए इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य की भर्ती में पारा शिक्षकों के लिए 5469 और छठी से आठवीं तक के लिए सहायक आचार्य की नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए 7399 पद आरक्षित किए गए थे।

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