झारखंड: इंजीनियरिंग स्टूडेंट की रेप व हत्या मामले में फांसी की सजा रहेगी बरकरार, हाईकोर्ट से आरोपी को लगा झटका

रांची। इंजीनियरिंग स्टूडेंट की रेप व जिंदा जलाकर हत्या करने के आरोपी की फांसी की सजा बरकरार रहेगी। हाईकोर्ट ने आरोपी राहुल राज उर्फ रॉकी को बड़ा झटका दिया है। 21 दिसंबर 2019 को सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। दरअसर पूरी घटना 15-16 दिसंबर 2016 की है।

छात्रा बूटी मोड़ के पास एक बस्ती में अपनी बहन के साथ रहकर आरटीसी कॉलेज में बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। 16 दिसंबर 2016 की सुबह राहुल नामक शख्स ने दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी। उसके शरीर पर तेल डालकर आग लगा दिया था।

मामले में तत्कालीन रघुवर सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। सीबीआई ने जांच के दौरान उसका पता लगाया. टीम जब बिहार के नालंदा जिला में एकंगरसराय थाना क्षेत्र के घुरगांव पहुंची, तब पता चला कि वह रेप के एक केस में लखनऊ की जेल में बंद है। उसके खिलाफ पटना में भी रेप का केस दर्ज है।


तब सीबीआई ने आरोपी की मां के खून का सैंपल लेकर उसका डीएनए टेस्ट कराया। मृतका के शरीर से लिए गये स्वाब और अन्य नमूने के मिलान के बाद पूरे रहस्य पर से पर्दा उठा।

कोर्ट ने उसे 20 दिसंबर 2019 को दोषी करार देने के बाद 21 दिसंबर को फांसी की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में रखा था। आरोपी ने सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने अपील याचिका को खारिज कर फांसी की सजा को बरकरार रखने का आदेश दिया है. यह जानकारी झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी है।

Aditya
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