झारखंड सरकार को हाईकोर्ट से लगाया जुर्माना, निशिकांत दुबे बोले, झामुमो

रांची। निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 1000 का जुर्माना लगाया है। सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर के मोहनपुर थाना में दर्ज कांड संख्या 281/ 2023 को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिसके जवाब के लिए राज्य सरकार बार-बार समय मांग रही है। लिहाजा सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए दोबारा समय की मांग करने पर हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया है।

अदालत ने उक्त राशि झालसा में जमा करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। बता दें कि सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर के मोहनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने केस को निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन पर आरोप है कि एक व्यक्ति बैल के साथ संदिग्ध अवस्था में दिख रहा था। निशिकांत दुबे ने उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया था।

पूरा मामला गौतस्करी से जुड़ा है। एक शख्स बैल के साथ संदिग्ध अवस्था में देखा गया था। जिसके बाद सांसद के कहने पर उस शख्स को पुलिस के हवाले किया गया था। तब से उस शख्स का बैल नहीं मिल रहा था। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि उस इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठिए गोवंश की तस्करी करते हैं, इसलिए संदेह होने पर शख्स को पुलिस के हवाले कराया गया था।

इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए दोबारा समय मांगा गया. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और इस मामले में राज्य सरकार पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले में सांसद ने सोशल मीडिया हैंडल में एक पोस्ट किया है।








निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि देवघर में गौ तस्कर को पुलिस से पकड़वाने के बाद,उल्टा मेरे उपर ही केस करने तथा हाईकोर्ट में बार बार समय लेकर मुझे परेशान करने के चक्कर में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर जुर्माना लगाया ।मेरे तथा मेरे पूरे परिवार के उपर 44 केस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक हारने के बाद भी घटिया पंथी चालू है। झारखंड-कांग्रेस की की चूल हिलाता रहूँगा।

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