झारखंड: बलात्कारी को 20 साल की जेल और 50.000 का जुर्माना, 6 साल की बच्ची को बनाया था हवस का शिकार

Court News: छह साल की मासूम के साथ हैवानियत करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनायी है। साथ ही कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। 4 साल पुराने केस में आरोपी को सजा कोर्ट ने दी है। पलामू जिले के चैनपुर थानाक्षेत्र के रहने वाले पीड़िता के पिता ने राजेंद्र चौधरी उर्फ हकनु चौधरी के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी 10 जुलाई 2020 को दर्ज करायी थी। नौ जुलाई की शाम राजेंद्र पीड़िता के घर गया और सो रही बच्ची को हैवानियत का शिकार बनाया।

जब बच्ची रोने लगी, तो दादी, माँ और उसके पिता आए। जिन्हें घटना के बारे में पीड़िता ने बताया गया। घटना के बाद अपराधी राजेंद्र को बचाने के लिए बाबूलाल चौधरी व कमेश चौधरी ने पीड़ित पक्ष को हथियार का भय दिखाकर केस नहीं करने का धमकी दिया था। कमेश चौधरी व बाबूलाल चौधरी विरुद्ध केस चल रहा था। बाबूलाल चौधरी फरार हो गया है।

पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश व पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज अभिमन्यु कुमार की अदालत में चार साल पहले हुए इस अपराध की सुनवाई हुई। चैनपुर थानाक्षेत्र के चौटासा निवासी राजेंद्र चौधरी उर्फ हकनु चौधरी को साक्ष्य के आधार पर अदालत ने दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट में दोषी पाया।

दुष्कर्म करने वाले अपराधी को कोर्ट ने 20 साल सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अपराधी को एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।

Aditya
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