सरयू राय की मुश्किलें बढ़ी, 3.38 करोड़ घोटाले में पुलिस ने दर्ज की FIR, जानिये क्या है पूरा मामला

Saryu Roy FIR: विधानसभा चुनाव के पहले पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय की मुश्किलें बढ़ गयी है। 3.38 करोड़ के फर्जीवाड़ा मामले में सरयू राय के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रांची के अरगोड़ा थाने में सरयू राय पर ये FIR हुई है। आहार पत्रिका के प्रकाशन को लेकर मनोज सिंह ने सरयू राय पर ये केस दर्ज कराया है।

क्या है विधायक सरयू राय पर आरोप

विधायक सरयू राय पर आरोप है कि झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की 'आहार' पत्रिका के प्रकाशन एवं मुद्रण के नाम पर घोटाला किया गया है। सरयू राय ने आम जनता में अधिकारों के प्रति जागरुकता लाने के नाम पर प्रत्येक माह खाद्य बुलेटिन 'आहार' के मुद्रण, प्रकाशन और वितरण का अनावश्यक कार्य शुरू किया। अपने नजदीकी एवं चहेतों को आहार पत्रिका के मुद्रण, प्रकाशन और वितरण के नाम पर लाभ पहुंचाया गया। इस दौरान लगभग 3,38,26,473 रुपये की वित्तीय अनिमितता की गयी। आरोप है कि पत्रिका को लेकर विभिन्न मदों में अक्टूबर 2017 से मार्च 2019 तक की अवधि के लिए भुगतान किया गया। मुद्रण, प्रकाशन और वितरण का काम बिना किसी टेंडर या नीलामी या बोली के दे दिया गया। साथ ही मामले को दबाने की कोशिश की गयी। इसके लिए अपने अनुकूल अफसरों की नियुक्ति करायी गयी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर अनुकूल अफसर को नियुक्त करा कर मामले को रफादफा करवाने का प्रयास किया गया।

पहले से ही डोरंडा में दर्ज है केस

डोरंडा थाने में पहले से ही सरयू राय के खिलाफ केस दर्ज है। जिस पर एमपी एमएलए कोर्ट ने पहले ही संज्ञान लिया था। एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने सरयू राय को नोटिस जारी किया है. इस मामले में 13 सितंबर को सुनवाई होनी है।बता दें, पूर्व मंत्री सरयू राय के खिलाफ डोरंडा थाना में 2 मई 2022 को झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन अवर सचिव विजय वर्मा ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इस मामले में सरयू राय के अलावा विभाग के कुछ अन्य कर्मियों के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया था। इसमें प्रोत्साहन राशि भुगतान से संबंधित विभागीय संचिका को सार्वजनिक करने का आरोप है।

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