JSSC CGL पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, रिजल्ट प्रकाशन पर रोक बरकरार
Hearing in the JSSC CGL paper leak case in the High Court, ban on publication of result remains intact

JSSC CGL पेपर लीक मामले में आज हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव की बेंच में सुनवाई हुई. सुनवाई करते हुए बैंच ने JSSC सीजीएल रिजल्ट प्रकाशन पर रोक बरकरार रखा. मामले की अगली सुनवाई 7 मई को निर्धारित की गई है.
बता दें कि झारखंड सरकार के तरफ से महाधिवक्ता राजवी रंजन ने पक्ष रखा. तो वहीं प्रार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजित कुमार ने पक्ष रखा. वहीं सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पेपर लीक का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है.
वहीं अदालत राज्य सरकार को एफिडेविट के जरिए एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है.
पिछले सुनवाई में राज्य सरकार ने मांगा था समय
मालूम हो कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा था. 17 दिसंबर को अदालत ने रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगया था. क्योंकि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर प्राथी ने अदालत में याचिका दायर की है.
21 और 22 सितंबर को हुई थी परीक्षा
गौरतलब है कि पिछले साल 21 और 22 सितंबर को JSSC CGL की परीक्षा आयोजित की गई थी. लेकिन परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे.
जिससे जेएससएसी पर सवाल उठाने लगे. अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की भी मांग की थी. लेकिन इसकी जांच फिलहाल सीआईडी कर रही है.