JSSC शिक्षक भर्ती मामला: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, बची सीटों पर जल्द रिजल्ट जारी करने के निर्देश

JSSC Teacher Recruitment Case: Major Order from Supreme Court; Directs Early Release of Results for Remaining Vacancies

रांची: झारखंड में प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (Jharkhand Staff Selection Commission) को सख्त निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियुक्ति नियमावली-2022 और विज्ञापन संख्या 13/2023 के अनुसार ही पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए बची हुई सीटों पर जल्द परिणाम जारी किए जाएं।

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सुप्रीम कोर्ट ने मांगी अनुपालन रिपोर्ट

जस्टिस जेके महेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और जेएसएससी से आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अदालत ने साफ किया कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी नियुक्तियां तय नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए।

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साथ ही कोर्ट ने पारा शिक्षक कोटि के अभ्यर्थियों को गैर पारा कोटि में चयनित किए जाने से जुड़ी हस्तक्षेप याचिका को भी स्वीकार कर लिया है। इस याचिका को अब मुख्य अवमानना मामले के साथ जोड़ दिया गया है। अगली सुनवाई जुलाई में होगी।

आरक्षण और कटऑफ को लेकर उठे गंभीर सवाल

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सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने दलील दी कि कई आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने सामान्य वर्ग के कटऑफ से अधिक अंक हासिल किए हैं, लेकिन उन्हें सामान्य श्रेणी में शामिल नहीं किया गया।

वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने न्यूनतम कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाना चाहिए।

अभ्यर्थियों में बढ़ी उम्मीद

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि अदालत के आदेश के बाद बची हुई सीटों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी आ सकती है और लंबे समय से अटकी नियुक्तियों का रास्ता साफ हो सकता है।

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