खेसारी लाल के गाना गाने पर लगा बैन! हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

नई दिल्ली : भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार माने जाने वाले खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav ) को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। 'ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन नाम की कंपनी के साथ हुए करार को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि खेसारी लाल यादव दो साल तक 'ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी के अलावा किसी दूसरी कंपनी के लिए गाना नहीं गा सकते हैं।

दरअसल बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक मामला आया । इस मामले में खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक कंपनी के बीच विवाद था। इस विवाद पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला खेसारी लाल यादव के खिलाफ सुनाया है। अब खेसारी लाल यादव को 2 साल तक एक ही म्यूजिक कंपनी के लिए गाने गा सकते हैं, किसी दूसरी म्यूजिक कंपनी के लिए गाना नहीं गा सकते हैं। इस फैसले के बाद स्पष्ट हो गया कि खेसारी लाल यादव 30 सितंबर, 2025 तर किसी दूसरी कंपनी के लिए गाना नहीं गा पाएंगे। उन्हें सिर्फ 'ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन' के लिए गाना होगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 27 मई, 2021 को खेसारी लाल यादव और 'ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत खेसारी लाल यादव को ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी के लिए 30 महीनों ने 200 सॉन्ग गाने थे। इन 200 सॉन्ग के एवज में म्यूजिक कंपनी से खेसारी को 5 करोड़ रुपए मिलने थे। सिंगर खेसारी ने इन 30 महीनों में कंपनी के साथ मात्र 89 गाने गाए और उन्हें लगा कि 30 महीने पूरे होने के बाद कंपनी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और वो दूसरी कंपनियों के लिए भी गाना गाने लगे। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का आरोप लगाते हुए ग्लोबल म्यूजिक कंपनी, खेसरी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट चली गई। इस मामले में सुनवाई करते न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी और न्यायमूर्ति मनमोहन ने खेसारी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उनपर दूसरी कंपनियों के लिए गाना गाने पर प्रतिबंध लगा दिया।

HPBL Desk
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