कोलकाता रेप मर्डर केस पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं होगा ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल को लेकर सुनाया बड़ा फैसला
RG Kar Doctor Rape Murder Case : सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस की सुनावई को बंगाल से बाहर ट्रांसफर करने से इंकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश के पास साक्ष्यों की जांच के बाद आवश्यक समझने पर एक और जांच का आदेश देने का पर्याप्त अधिकार है. अब यह केस पश्चिम बंगाल से बाहर ट्रांसफर नहीं होगा. इसकी सुनावई बंगाल में होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बलात्कार और हत्या के मामले के संबंध में CBI द्वारा दायर की गई जांच स्थिति की छठी रिपोर्ट भी देखी. हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की. इसके साथ सुनवाई के दौरान डॉक्टरों की सुरक्षा पर प्रोटोकॉल बनाने के लिए गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने शीर्ष अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश की.
11 नवंबर से रोजाना होगी मामले की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोलकाता की एक अदालत ने इस केस से मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. बीते 4 नवंबर को लोअर कोर्ट ने आरोप तय किए. 11 नवंबर से इस मामले की रोजाना सुनवाई शुर होगी.
कॉलेज में चल रहे निर्माण कार्य में हो देर को लेकर क्या बोला SC
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मेडिकल कॉलेज में 30 सितंबर को सीसीटीवी लगाने और शौचालय बनाने के अलावा वेटिंग रूम के निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर असंतोष व्यक्त किया. इससे पहले 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट में निष्कर्षों पर नाराजगी व्यक्त की थी और कहा था कि किसी भी तरह का खुलासा चल रही जांच को खतरे में डाल सकता है.
डॉक्टर की मौत के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे और शुरुआती जांच के बाद अपराध के अगले दिन कोलकाता पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. 13 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की जांच कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था, जिसने 14 अगस्त को अपनी जांच शुरू की थी.