पति-पत्नी को उम्रकैद की सजा: पलामू की अदालत ने हत्या के दोषी पति-पत्नी को सुनायी उम्रकैद की सजा
पलामू: जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) अभिमन्यु कुमार की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में आरोपी पति-पत्नी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में आरोपी निवासी ग्राम तिलो, थाना मनातू के रामचंद्र घासी तथा फुलमतिया देवी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 25- 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. आदेश में प्राप्त अर्थदंड की राशि का 80 फीसदी मामले में पीड़ित परिवार को दिए जाने का आदेश दिया है।
आरोप है कि 14 जनवरी 2019 को आरोपी चाचा और चाची अपने पुत्र के साथ उसके घर के आंगन में घुसकर पत्थर चलाने लगे और उसके पिता के साथ मारपीट करने लगे. उसके चाचा और चाची के द्वारा खेत में ले जाकर उसके पिता का हाथ-पैर बांध दिया गया था और कुल्हाड़ी से कई वार किए गए थे. इसमें उसके पिता काफी जख्मी हो गए थे. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी थी।