सांसद की जायेगी सांसदी : राहुल गांधी के बाद इस सांसद की जायेगी सदस्यता, कोर्ट ने सुनायी 4 साल की सजा, जानिये क्या है पूरा मामला
नयी दिल्ली। राहुल गांधी के बाद एक और सांसद की संसद सदस्यता जाने वाली है। गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाये जाने के बाद सांसदी जाना तय है। गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने गैंगेस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले मुख्तार आज ही कोर्ट ने अफजाल के भाई मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी और 5 लाख का जुर्माना भी लगाया था।
गैंगस्टर का ये मामला करंडा थाना और मुहम्मदाबाद थानों से बनाए गए अपराधिक मुकदमों के गैंगचार्ट पर आधारित था। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दर्ज केस के आधार पर ही अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा था। अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है और 1 लाख का जुर्माना लगा है. इसके साथ ही उन्हें कस्टडी में ले लिया गया है।
बता दें कि किसी संसद सदस्य को दो साल या दो साल से उपर की सजा होती है तो उसकी सांसदी जान तय है. इस समय अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं और वह बसपा के टिकट पर जीते थे. बता दें कि साल 2005 में 29 नवंबर को बीजेपी के मोहम्मदाबाद से तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों को गोलियों से छलनी किया गया था. इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल को आरोपी बनया गया था।
इस मामले में सांसद को हुई है सजा
साल 2005 में तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी. मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. मामले में 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. अफजाल अंसारी ने पहले भी कहा था कि इस मामले में वह बरी हो चुके हैं और वह इसी मामले में हाइकोर्ट भी गए थे. मगर, उन्हें HC से राहत नहीं मिली थी. एडीजीसी के मुताबिक, माफिया मुख्तार अंसारी के मामले में 10 गवाहों की, जबकि अफजाल अंसारी के मामले में 7 गवाहों की गवाही इस मामले में ट्रायल के दौरान हुई थी.