काम की खबर: झारखंड में कार्यरत पुरानी संस्थाओं को फिर से कराना होगा रजिस्ट्रेशन...पढ़िए सरकार का क्या है निर्देश
रांची । झारखंड में कार्यरत संस्थाओं के संबंध में झारखंड सरकार ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड में आम सूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि अविभाजित बिहार के समय यानी 15 नवंबर 2000 से पूर्व कई संस्थाओं ने बिहार से अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। अविभाजित बिहार काल में निबंधित संस्थाओं का झारखंड राज्य में फिर से निबंधन करना होगा। इसके लिए 4 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। विभाग की संयुक्त निबंधन महानिरीक्षक सहाब सिद्दीक ने बताया कि वेबसाइट http://www.enibandhan. Jharkhand.gov.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरबरी 2023 है। आवेदन करने के संबंध में जरूरी दिशानिर्देश, डाक्यूमेंट्स और अन्य सूचनाओं की जानकारी निर्धारित वेबसाइट से ली जा सकती है। निर्धारित समय तक आवेदन नहीं करने वालों के संबंध में कोई विचार नहीं होगा।