IAS पूजा सिंघल को जमानत नहीं.....कोर्ट ने जमानत देने का नहीं पाया कोई आधार...

रांची। IAS पूजा सिंघल को अभी लगता है जेल की चाहरदिवारी से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। मनी लांड्रिंग की आरोपित निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल को जमानत नहीं मिल पायी। अदालत ने उन्हें जमानत देने से इन्कार करते हुए याचिका खारिज कर दी। अदालत ने सुनवाई के दौरान जमानत देने का कोई अधिकार नहीं पाया। जमानत देने का कोई आधार नहीं मानते हुए पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी। ईडी कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल जमानत देने की गुहार लगाई थी।

आपको बता दें कि तबीयत खराब होने को लेकर पूजा सिंघल रिम्स में भर्ती हैं। मनी लांड्रिंग केस में ईडी ने 11 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था। पूजा सिंघल की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि उन्हें थायराइड सहित अन्य बीमारी है। ईडी की जांच में उन्होंने पूरा सहयोग किया है। ईडी को जब भी जरूरत पड़ेगी, वह जांच में सहयोग करेगी।

ईडी के अधिवक्ता एके दास ने पूजा सिंघल की जमानत का विरोध किया। गया। उन्होंने कहा कि पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं, उसके साक्ष्य भी मौजूद हैं।

HPBL Desk
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