निलंबित IAS पूजा सिंघल को राहत नहीं….. कोर्ट ने 17 नवंबर तक बढाई हिरासत अवधि
रांची। मनी लांड्रिंग केस में आईएएस पूजा सिंघल को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। गुरुवार को निलंबित आइएएस पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार और बर्खास्त जेई राम विनोद प्रसाद सिन्हा की न्यायिक हिरासत अवधि कोर्ट ने बढ़ा दी । वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने हिरासत अवधि 17 नवंबर 2022 तक बढ़ा दी है।
बता दें कि झारखंड के खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले की ईडी जांच कर रही है। ईडी ने पूजा सिंघल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सीए सुमन कुमार के आवास से 19 करोड़ रुपये बरामद किए थे। इसके बाद ईडी ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था।
उधर, मनी लांड्रिंग के एक अन्य मामले में आरोपित राकेश कुमार सिंघानिया, महावीर प्रसाद रूंगटा के साथ उन लोगों की कंपनी मेसर्स तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेज, मेसर्स एपिकल एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड, रामगढ़ स्पंज आयरन. एवं मेसर्स विधाता डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ ईडी ने अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दाखिल कर दी है। ईडी पहले ही कंपनियों की 4.10 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त कर चुकी है। राकेश सिंघानिया बालाजी व एपिकल दोनों के निदेशक है।