धोनी को नोटिस: झारखंड हाईकोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस किया जारी, जानिये किस मामले में जारी हुआ नोटिस

Notice to Dhoni: Jharkhand High Court issued notice to Mahendra Singh Dhoni, know in which case the notice was issued

Mahendra Singh Dhoni: झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी किया है। धोनी को हाईकोर्ट ने उस मामले में पक्ष रखने को कहा, जिसमें उन्होंने धोखाधड़ी का केस किया हुआ है।

कोर्ट ने धोनी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि अरका स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी ने कंप्लेन केस किया है।

इस मामले में मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस मामले को लेकर मंगलवार को न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई।

मिहिर दिवाकर के तरफ से अधिवक्ता अवनिश शेखर ने अदालत में बहस की. मिहिर दिवाकर एमएस धोनी के करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी रह चुके हैं।

बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने प्रार्थी मिहिर के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) में 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को लेकर शिकायतवाद दर्ज कराई है। मामले में मिहिर दिवाकर, उनकी पत्नी सौम्या विश्वास और आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को आरोपित बनाया गया है।

विश्वस्तर पर क्रिकेट अकादमी खोलने को लेकर महेंद्र सिंह धोनी और मिहिर दिवाकर के बीच समझौता हुआ था। वर्ष 2017 में मिहिर दिवाकर ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन दिवाकर ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया था।

कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मिहिर दिवाकर, उनकी पत्नी सौम्या विश्वास और उनकी कंपनी आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को समन जारी करते हुए कोर्ट में उपस्थिति होने का निर्देश दिया था। सिविल कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ मिहिर दिवाकर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। समझौते के तहत आरका स्पोर्ट्स को फ्रेंचाइजी की फीस और लाभ का भी हिस्सा देना था।

समझौते के बाद शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए धौनी की ओर से रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई थी। महेंद्र सिंह धोनी के शिकायतवाद पर न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार पांडेय की कोर्ट ने 20 मार्च को संज्ञान लिया था।

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