40 हजार तक के नौकरी में 75% स्थानीय की नियुक्ति का आदेश जारी, नियम उल्लंघन करने वाले कंपनी पर होगी कारवाई…पढ़िए क्या है आदेश
धनबाद । हेमंत सरकार ने स्थानीय युवकों को प्राथमिकता के आधार पर नियोजन की कारवाई शुरू कर दी है। इसके लिए जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने सरकार द्वारा तय नियमावली के आधार पर आदेश जारी कर दिया। अब निजी क्षेत्र में भी 40 हजार तक की नौकरी में स्थानीय युवकों को 75% नियोजन देना सुनिश्चित करना होगा।
■झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 संपूर्ण झारखंड में 12 सितंबर 2022 से प्रभावी है। इसके तहत वैसे सभी निजी क्षेत्र के नियोजक एवं सभी निजी एवं सरकारी कार्यालय/ प्रतिष्ठान में सेवा प्रदान करने वाले आउटसोर्सिंग एजेंसीओं/ प्रतिष्ठान/ दुकान/ संस्थान जिनके यहां 10 या 10 से अधिक कामगार कार्यरत हैं, का निबंधन 1 महीने के अंदर करना तथा उसके अधीनस्थ कार्यरत कर्मियों का डाटा 3 माह के अंदर झारनियोजन पोर्टल पर निबंधन प्रविष्ट करना अनिवार्य है।
■इसके अनुपालन हेतु प्रपत्र-1 भरकर स्वयं झारनियोजन पोर्टल पर निबंधन करें अथवा अपने निकटतम नियोजनालय (अवर प्रादेशिक नियोजनालय, धनबाद/ नियोजनालय, कुमारडुबी/ नियोजनालय, सिंदरी) में निबंधन करना अनिवार्य है।
■इस क्रम में यह भी कहना है कि जो भी कर्मी स्थानीय है, उनका न्यूनतम अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य है।
■पूर्व में जारी निर्गत उपायुक्त, धनबाद के द्वारा निबंधन हेतु पत्राचार किया गया था परंतु उक्त अधिनियम के अनुपालन में निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों एवं सरकारी कार्यालयों में सेवा प्रदान करने वाले आउटसोर्सिंग एजेंसी का निबंधन इस कार्यालय में अब तक नहीं कराया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम की अनदेखी करते हुए नियमों का उल्लंघन किया गया है।
■नियम के उल्लंघन के फल स्वरुप न्यूनतम 25000 से अधिकतम ₹100000 का जुर्माना अध्यारोपित करने का प्रावधान है। उलंघन दोषसिद्धि के बाद भी जारी रहता है तो प्रत्येक दिन ₹2000 तक की दर से जुर्माना बढ़ाया जा सकता है।
■उपायुक्त श्री संदीप सिंह ने सभी निजी क्षेत्र के नियोजक एवं सभी निजी एवं सरकारी कार्यालय/ प्रतिष्ठान में सेवा प्रदान करने वाले आउटसोर्सिंग एजेंसी/ प्रतिष्ठान/ दुकान/ संस्थान जिनके यहां 10 या 10 से अधिक कामगार कार्यरत हैं, को निर्देशित किया है कि 1 सप्ताह के अंदर अपने प्रतिष्ठान/ दुकान/ संस्थान एवं सरकारी कार्यालयों में सेवा प्रदान करने वाले सभी आउटसोर्सिंग एजेंसियों का निबंधन कराने के साथ-साथ अधीनस्थ कार्यरत कर्मियों का निबंधन के पश्चात 3 दिनो के अंदर झारनियोजन पोर्टल पर प्रविष्टि करना/कराना सुनिश्चित करे।