शिक्षक को ग्रेच्युटी का 2.59 लाख बकाया भुगतान का आदेश, 5 साल से लंबित था मामला
धनबाद । उप श्रमायुक्त सह प्राधिकार, श्री राजेश प्रसाद ने ग्रेच्युटी (उपदान) भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत रविंद्र नाथ विद्या मंदिर सिंदरी को उनके दो तत्कालीन शिक्षक श्रीमती मीरा राय एवं श्रीमती इरा राय को इंटरेस्ट सहित 259788 रुपए ग्रेच्युटी का भुगतान करने का आदेश पारित किया है।
इस संबंध में सहायक श्रमायुक्त श्री रंजीत कुमार ने बताया कि यह मामला 2018 में श्रीमती मीरा राय एवं श्रीमती इरा राय को रविंद्र नाथ विद्या मंदिर सिंदरी प्रबंधन द्वारा ग्रेजुएटी का भुगतान नहीं किए जाने के बाद धनबाद श्रम कार्यालय में शिकायत दर्ज किए जाने से संबंधित है।
शिकायत मिलने के बाद दोनों पक्ष के बीच समझौता वार्ता भी कराई गई, जो विफल रही। इसके बाद उप श्रमायुक्त सह नियंत्री प्राधिकार, उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत वाद दायर किया गया था।
सुनवाई के पश्चात विद्यालय प्रबंधन को दोनों शिक्षकों को इंटरेस्ट सहित 259788 रुपए ग्रेच्युटी का भुगतान करने का आदेश पारित किया।