पलामू: शादी के 5 महीने बाद ही बहू को जिंदा जला डाला, 5 साल बाद कोर्ट ने पति और सास को सुनायी 10 साल की सजा

पलामू। शादी के पांच महीने बाद ही दहेज लोभियों ने बहु को जिंदा जला दिया। अब लालची पति और सास को 10 साल की सजा सुनायी है। मामला पलामू का है। दरअसल 7 अप्रैल को खुशबू कुमारी नाम की महिला को जिंदा जलाकर ससुरालवालों ने मार डाला था। खुशबू को ससुराल वाले दहेज के लिए काफी परेशान करते थे। बेटी की मौत के बाद पिता ने पति, सास, ससुर सहित नौ लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया था।इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने करीब 5 साल बाद मामले में पति और सास को दोषी पाते हुए 10-10 साल की सजा सुनायी है।

दरअसल 20 नवंबर 2017 को खेलारी के मोहननगर की रहने वाली खुशबू कुमारी की शादी निरंजन साव से हुई थी। निरंजन साव तरहसी थाना क्षेत्र के ओझापतरा गांव के रहने वाले हैं। खुशबू के ससुराल वालों ने दहेज में दो लाख रुपए व अन्य सामानों के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। पति, सास, ससुर, देवर के द्वारा उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित किया जाने लगा। पति निरंजन कहता था कि हत्या कर दूसरी शादी कर लेगा। खुशबू ने ससुराल में अपने साथ हो रहे व्यवहार की जानकारी मायके वालों को दी थी।

कोर्ट ने इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले मृतका के पति और सास को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के केस में पति निरंजन साव व सास मनीता देवी को दोषी पाया। गुरुवार को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया।

HPBL Desk
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