पारा शिक्षक मामला: नियमितीकरण और समान काम, समान वेतन के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई... जानिए कोर्ट में अगली सुनवाई कब..
रांची । टेट परीक्षा पास पारा शिक्षकों के समायोजन के मामले में मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक के बराबर वेतन मिलना चाहिए ,तथा यह भी कहा गया कि वे लंबे समय से पारा शिक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को है।
क्या है मामला
प्रार्थी सुनील कुमार यादव एवं अन्य समेत करीब 111 याचिकाएं पारा शिक्षकों के सहायक शिक्षक के रूप में वेतन एवं नियमितीकरण के मामले में हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि पारा शिक्षक के पद पर वे 15 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं। साथ ही वे शिक्षक पद की अहर्ता पूरी करते हैं। राज्य सरकार उनकी सेवा को स्थाई करें और उन्हें सहायक शिक्षक पद पर समायोजित किया जाए। साथ ही समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाए। सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में पारा शिक्षक अदालत परिसर में उपस्थित रहे।