सिविल जज परीक्षा में याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट से मिली राहत, 21 तक कर सकेंगे ऑफलाइन आवेदन
रांची।जज की नियुक्ति परीक्षा में अभ्यर्थियों को कोर्ट से राहत मिली है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते फार्म भरने की इजाजत दी है। जेपीएससी को कोर्ट ने निर्देश दिया कि इनके फॉर्म 21 सितंबर तक ऑफलाइन स्वीकार किए जाएं।
दरअसल सालों से झारखंड में जज की नियुक्ति परीक्षा नहीं हुई है। जिसकी वजह से कई अभ्यर्थी नौकरी से वंचित रहे हैं। लिहाजा झारखंड में जूनियर डिविजन सिविल जज नियुक्ति परीक्षा में 35 साल की अधिकतम उम्र सीमा पार करने वाले अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
याचिकाकर्ता अभिषेक कुमार एवं अन्य ने ने कहा था कि वे झारखंड में सिविल जज जूनियर डिविजन के पद पर नियुक्ति की परीक्षा की तैयारी कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने कोई वैकेंसी जारी नहीं की। इस दौरान उनकी उम्र निर्धारित उम्र सीमा 35 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है और वे परीक्षा से वंचित हो रहे हैं। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. यह कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं है. फिलहाल कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है।