रांची: इन इलाकों में 1 अगस्त से धारा-144 लागू, जानें कारण

रांची: जैक द्वारा संचालित इंटरमीडिएट आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की सप्लीमेंट्री परीक्षा को लेकर राजधानी रांची के कई इलाकों में एक अगस्त से धारा-144 लागू होगा. सप्लीमेंट्री परीक्षा के कारण परीक्षा केंद्रों पर लगने वाली भीड़ को देखते हुए रांची सदर एसडीओ ने परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की है।

आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की सप्लीमेंट्री परीक्षा एक अगस्त से आठ अगस्त, 2023 तक निर्धारित है. प्रथम पाली में सुबह 09:45 बजे से दोपहर 01:05 बजे तक तथा द्वितीय पाली में दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:20 बजे तक परीक्षा का आयोजन होगा।

परीक्षा सेंटर्स पर छात्र के अलावा उनके अभिभावकों की भीड़ उमड़ेगी. इससे लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित होगा. इसको देखते हुए सदर एसडीओ ने धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गयी है।

HPBL Desk
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